डांस बार में नहीं लगेंगे CCTV कैमरे, 15 तक जारी होगा लाइसेंस

फोटो- प्रतीकात्मकनई दिल्लीडांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि इस महीने की 15 तारीख तक डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे और पुलिस थानों में भी किसी तरह डांस बार की लाइव कवरेज नहीं होगी। दरअसल मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए डांस बार का नजदीकी पुलिस थाना में लाइव फीड देने से डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। अक्सर महिलाएं डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायत करती हैं।

डांस बार मालिकों ने इस दलील को नकारा महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में डांस बार मालिकों की उस दलील को भी नकार दिया है कि सीसीटीवी फुटेज का लाइव प्रसारण नहीं हो सकता। सरकार ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

इन कैमरों को लगाने से डांस बार संचालकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। अगर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो पुलिस किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड से यह भी निगरानी होगी कि डांस बार के नाम पर कहीं अश्लीलता तो नहीं हो रही।

डांस बार संचालकों ने दायर की है याचिका इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगाई जाए। जिसके चलते बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे। दरअसल, महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सराकर की ओर से तय की गई नई शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

source by- dailyhunt

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