शहाबुद्दीन को फिर जाना होगा जेल, SC से जमानत रद्द, कहा- ट्रायल जल्द पूरा करो

shahabuddin650_091516094203_093016011115सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है. शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. राजीव रोशन की हत्या मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने शहाबुद्दीन को हिरासत में ले कर वापस जेल भेजने का निर्देश दिया|

जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने यह सुनाया फैसला. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करे|

जमानत रद्द न करने की अपील की थी
इससे पहले, शहाबुद्दीन के वकील शेखर नाफड़े ने कई तकनीकी पहलुओं के सहारे जमानत रद्द ना करने के लिए जोरदार पैरवी की थी. उन्होंने दलील दी कि चंदा बाबू के जिस तीसरे लड़के की हत्या का आरोप उनके मुवक्किल पर है, उस हत्या के समय तो वो जेल में था. दूसरी तरफ चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन अपनी मर्जी से जब चाहता था, बाहर आ जाता था और ये बात तो सीवान के मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई थी|

शहाबुद्दीन के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को चार्जशीट की कॉपी तक नहीं दी गई. कोर्ट ने चार्जशीट वाले आरोप पर जब बिहार सरकार के वकील से पूछा तो बिहार सरकार के पास कोई जवाब नहीं था. जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये तो गंभीर बात है कि 17 महीने तक अभियुक्त को चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई. प्रशांत भूषण ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा था कि शहाबुद्दीन ने कभी भी चार्जशीट की मांग नहीं की. ऐसे में ये आरोप बेबुनियाद है|

आखिर में शहाबुद्दीन ने कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि आप जो चाहें शर्ते लगा दें. आप कहें तो मैं बिहार छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जमानत रद्द न की जाए|

 

 

 

 

Source: Aaj Tak