डेंगू-चिकगुनिया पर SC सख्त, केजरीवाल के मंत्री पर लगाया 25 हजार हर्जाना
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने चिकुनगुनिया और डेंगू के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार पर मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए 25,000 का हर्जाना लगाया है। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री के व्यस्त होने का हवाला दिया गया और कल तक का वक़्त मांगा गया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कल तक का समय देते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं, तब आपको समय नहीं मांगना चाहिए था। अफसरों पर काम रोकने का आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। खुली कोर्ट में अधिकारियों का नाम बताने को कहा था, लेकिन आज हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। बता दें कि कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में अधिकारियों का नाम दिए जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कोर्ट ने कहा था जब आरोप खुली अदालत में लगाया है तो नाम भी खुली अदालत में लेने होंगे। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की पहले से संभावना थी। इसके बाद भी दिल्ली सरकार द्वारा रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए थे। ऐसे में जब चिकनगुनिया और डेंगू के मामलों ने दिल्ली में जोर पकड़ा और मीडिया में खबरें बनने लगी तो मालूम हुआ कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री समेत पार्टी के आला नेता चुनाव प्रचार के सिलसिले में दिल्ली से बाहर हैं। हालांकि पार्टी की ओर से दावा किया जाता रहा है कि दिल्ली चिकनगुनिया से एक भी मौत नहीं हुई है। पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे है। सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास हैं और अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं।उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से चिकनगुनिया को रोकने में नाकाम रहती है तो फिर ये काम केंद्र सरकार करेगी।
Source: Jagran
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