राहत : 50 हजार रु प्रति सप्ताह निकालने की छूट अब करंट अकाउंट वालों के अलावा इन खाताधारकों को भी…

note-ban_650x400_61479461586नई दिल्ली: 500 रुपए और 1000 रुपए की नोटबंदी के बाद से मची अफरातफरी से राहत दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नया ऐलान किया गया है. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कहा है कि यदि आपका कैश क्रेडिट (सीसी) अकाउंट है या फिर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर हैं तो एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक नकदी निकाल सकते हैं. कारोबारियों और व्यापारियों के लिए यह घोषणा राहत की बात है.

आऱबीआई ने अपनी वेबसाइट पर इस बाबत सूचना जारी की है. हालांकि यह साफ कर दें कि यह विदड्रॉल लिमिट पर्सनल ओवरड्राफ्ट खाताधारकों पर नहीं है. यह नकदी मुख्य रूप से 2000 रुपए के नोटों में होगी.बता दें कि14 नवंबर को केंद्रीय बैंक ने यह राहत करंट अकाउंट होल्डर्स को दी थी.
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि सरकार कम से कम तीन महीने पुराने करंट अकाउंट्स में से कैश विदड्राल की लिमिट प्रति सप्ताह 50 हजार रुपए कर रही है. करंट अकाउंट दरअसल बैंक अकाउंट का वह प्रकार है जो कारोबारियों की प्रतिदिन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक होता है. इसमें एक दिन में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन्स की संख्या सीमित नहीं होती.

यहां एक बात डिपॉजिट से संबंधित बताते चलें- जिस बैंक में आपका खाता है, वहां आप जितना चाहे उतना नकद जमा करवा लें लेकिन इन नोटों को जमा करवाने की 50 दिन की छूट की अवधि है. इसमें आप यदि 2.5 लाख रुपये तक की नकदी जमा करवाते हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी. लेकिन यदि आप इस राशि से अधिक की नकद जमा करवाते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर इस धन का सोर्स बताना होगा. यदि इस आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो न सिर्फ इस अमाउंट पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा बल्कि इस पर 100 फीसदी से लेकर 300 प्रतिशत का जुर्माना भी लग सकता है. अशोक महेश्वरी एंड असोससिएट्स एलएलपी के निदेशक टैक्स और नियामक संदीप सहगल ने यह जानकारी दी|

 

Source: NDTV India